करोना- कामगार -कायदा- भाग-II लॉकडाऊन कालावधीत वेतन

करोना- कामगार -कायदा- भाग-II 

लॉकडाऊन कालावधीत वेतन 



कोविड- 19  विषाणूचा  प्रादुर्भाव  - लॉकडाऊन कालावधीत  बेघर/  विस्थापित  कामगार
व  परराज्यातील  अडकललेे  कामगार  यांच्या  वेतनात अथवा मजुरीत  कोणतीही कपात
न करण्याबाबत अथवा  त्यानां कामावरून कमी न करणेबाबत.. महाराष्ट्र  शासन,  उद्योग,
ऊर्जा व कामगार विभागने  शासन निर्णय: संकीर्ण 2020/ प्र. क्र. 45/काम-9  दिनांक  31 
मार्च 2020 रोजी निर्गमित केले आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध  करण्यात  आला असून  त्याचा  सांकेतांक  202003311640518610  असा आहे. 
वरील शासन निर्णय अनुसार आपणास पगार प्राप्त झाले नसल्यास खाली दोन पत्र प्रारूप 
दिले आहे त्यानुसार आपण आपल्या पगाराची मागणी करून आपले वेतन प्राप्त करण्याचे
प्रयत्न करू शकता.    
                                            पत्र  प्रारूप १
करोना आपत्तीत कारखाने व इतर उद्योग/आस्थापनात कामगारांचे मार्च ,  एप्रिल  महिन्याचे  वेतन
मिळाले काय ? वेतन अद्याप प्राप्त  न  झाल्यास  खालील  पत्र  प्रारूप  वाचा  व  आपल्या  संदर्भात
हवी  असलेली  उचित  सुधारणा पत्रात करून  पत्र, कामगार   विभागाचे  अधिकारी   यांना पाठवा    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           दिनांक :
प्रति ,
१.  मा. कामगार आयुक्त, उद्योग/कामगार/असंघटित कामगार , मुंबई
२. मा. अप्पर/उप  कामगार आयुक्त , ------ विभाग, जिल्हा ---
         
विषय :-  शासनाच्या  निर्देशनाचे  उल्लंघन  करून  कामगारांना  पगार  न  दिल्याबाबत
              कामगारांना अद्यापही त्यांनी केलेल्या कामाचा व लॉकडाऊन काळातील वेतन 
              दिले नाही . 
महोदय ,       
कोरोना  विषाणूचा  प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात  आलेल्या लॉकडाऊन  सांदर्भातील  महाराष्ट्र  शासनाच्या 
आदेशामुळे बंद झालेल्या ---उद्योगतील  मी /आम्ही  प्रभावित  झालेले  नियमित  कामगार/ कांत्राटी/बाहयस्त्रो-
ताद्वारे   उपलब्ध  करुन  घेण्यात  आलेले   कर्मचारी  व   कामगार /  तात्पुरत्या  कालावधीसाठीचे  कर्मचारी  व 
कामगार /  रोंजदारीवरील   कामगार  मला / आम्हाला   या  कोरोना  वायरस  कोविड - १९  च्या  प्रादुर्भावामुळे 
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशामुळे घरी /  स्थानबध्द  राहावे  लागत आहे, आमच्या सारखे  कामगार/ कर्मचारी  हे
कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे व आम्हाला संपुर्णवेतन  भत्ते  अदा   करण्यात  यावेत, असे विविध  पत्र,
आदेश, शासन  निर्णय  यात  नमूद आहे परंतु  त्याप्रमाणे  अद्यापही  वेतन  दिले  नाही. पत्र -सचिव,श्रम  व  रोजगार मंत्रालयभारत सरकार यांचे  क्रमांक: एम-११०११/०८/२०२०- मिडियादिनांक २० मार्च२०२० चे पत्र,आदेश - ग्रह मंत्रालय भारत सरकार यांचे क्रमांक :४०-३/२०२०/डीएम-आय (ए)  दिनांक  २९ मार्च२०२०
चे  आदेश व  शासन  निर्णय शासन  निर्णयमहसूल  व  वन  विभागक्रमांक: डीएमयु /२०२० / प्र.क्र.९२
डीआयएसएम-१दिनांक २० मार्च२०२०).कंपनी/आस्थापना /नियोक्ता /मालक(नाव)यांनी वरील  पत्र, निर्देश/
आदेश व शासन निर्णय याचे उल्लंघन तर केलेच परंतु  त्याच बरोबर खालील नमूद कायद्यांचे आजही सातत्याने 
उल्लंघन करीत आहे.   
१. किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत महाराष्ट्र किमान वेतन नियम १९६३ नियम २१(१)    
२.वेतन प्रदान अधिनियम  १९३६  कलम ५  (१)(ए )
वरील कलमांतर्गत वेतन कालावधीच्या शेवटच्या दिवसानंतर सातव्या दिवसाच्या समाप्तीपूर्वी कामगारास वेतन
दिले  जाणे  अनिवार्य आहे अशी वरील  कायद्यात  तरतूद आहे. परंतु  आज  मे महिना उजाडल्या नंतर  देखील
माहे  मार्च २०२० चे वेतन आजतागायत  दिले  गेले नाही. मागील मार्च महिन्यात कामगारांनी -(दिनांक लिहा )--
मार्च पर्यंत तर कामकेले होतेच त्या  कामाचा  पगार  देखील  अद्याप  देण्यात आला नाही व  कायद्याचे उल्लंघन
सातत्याने सुरूच आहे.  
आज दोन महिने संपायला आले  परंतु अद्याप आम्हाला  आमचे  वेतन देण्यात आले नाही, आपणास परत विनंती
करण्यात येते कि आपण  कायदेशीर कार्यवाही करावी व कामगारांचे मागील महिन्यांचा माहे मार्च व माहे एप्रिल
चा  पगार मिळवून द्यावे .     
                                                                                                                               आपला/आपली  विश्वासू ,
                                                                                                                                       सही व संपूर्ण नाव 

प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे  प्रधान सचिव  मंत्रालय, मुंबई
२. मा. उप  मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मा. मुख्य सचिव, उद्योग,ऊजा व  कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य
४.मा. कामगार आयुक्त, उद्योग/कामगार/असंघटित कामगार , मुंबई
५. मा. विभागीय आयुक्त,------ विभाग 
६. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा ----
७. मा .उप  विभागीय अधिकारी ,तालुका --- ,जि . ----
८. मा. तहसीलदार , तालुका ----- ,जि . ------


                                                       


                                                                पत्र प्रारूप २
                                                                                                                                                दिनांक:
प्रति ,
१. मा . संचालक , कंपनीचे नांव व पत्ता
२. मा . व्यवस्थापक कंपनीचे नांव व पत्ता

विषय :-  संदर्भांकित शासन निर्देशाचे उल्लंघन करून कामगारांना पगार न दिल्याबाबत .
संदर्भ :-  १. महाराष्ट्र शासन,  उद्योग,ऊजा व  कामगार विभाग  शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण २०२०/ प्र. क्र.
                  ४५/काम-९, दिनांक ३१ मार्च २०२०

महोदय ,
कोरोना   विषाणूचा  प्रादुर्भाव  रोखण्यासाठी  करण्यात  आलेल्या  लॉकडाऊन  सांदर्भातील  महाराष्ट्र शासनाच्या 
आदेशामुळे  बंद  झालेल्या  उद्योग- व्यवसायातील  तसेच  अन्य दुकाने  व इतर आस्थापनातील  प्रभावित झालेले 
कामगार,  परराज्यातील  विस्थापीत  कामगार  यांच्या   सांदर्भात  सर्व   खाजगी  आस्थापना,  कारखाने,  कंपन्या ,
दुकाने   इत्यादी  आस्थापनांचे  सर्व कामगार (कांत्राटी, बाहयस्त्रोताद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले  कर्मचारी
व   कामगार,  तात्पुरत्या  कालावधीसाठीचे  कर्मचारी  व  कामगार, रोंजदारीवरील कामगार)  ज्यानां या  कोरोना 
वायरस  Covid-19  च्या  प्रादुर्भावामुळे   महाराष्ट्र  शासनाच्या  आदेशामुळे  घरी / स्थानबध्द राहावे लागत  आहे, 
अशा  सर्व  कामगार/ कर्मचारी  हे  कर्तव्यावर  असल्याचे  समजण्यात  यावे  त्यांना   संपुर्ण   वेतन   व  भत्ते  अदा 
करण्यात यावेत  असे  वरील  संदर्भिय  शासन  निर्णयात नमूद केले आहे . मी वरील प्रभावित कामगारांपैकी एक
कामगार आहे व मी आपल्या कंपनीत / आस्थापनेत काम करीत आहे . 

हे  वरील  आदेश  महाराष्ट्रातील  सर्व  निमशासकीय, औद्योगिक, व वाणिज्यिक , व्यापारी व  दुकाने आस्थापनांना
लागू  राहतील. या  आदेशाची  काटेकोर  अंमलबजावणी  व्हावी  असे  स्पष्टपणे  नमूद केले आहे . असे असतांना 
देखील  आपण  कामगारांचे  वेतन  अद्याप  दिलेले  नाहीत . आपण  फक्त  शासकीय निर्देशाचेच नव्हे तर देशात 
आपत्कालीन परिस्थितीत  माणुसकीची देखील अव्हेलना करीत आहात .

आपण आपत्ती  व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम ५१(बी) चे  अनुसार वरील संदर्भित  शासकीय निर्देशाचे
पालन न केल्याने  सदर  कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे .
Disaster Management Act, 2005, Chapter X: Offences and Penalties
51. Punishment for obstruction, etc.-Whoever, without reasonable cause-
       a.    
      b.refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government 
or  the  State  Government  or  the  National  Executive Committee  or  the  State Executive
Committee  or  the  District  Authority under this Act, shall on conviction be punishable  with
imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such
obstruction  or  refusal  to  comply  with directions results in loss of lives or imminent danger 
thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to
 two years.
आपण  या  आपत्कालीन  परिस्थितीची  व  आपल्या  आस्थापनेसाठी  घाम  गळणाऱ्या   कामगारांची  दयनीय
परिस्थितीची जाणीव ठेऊन त्वरित शासकीय निर्देशाचे पालन करावे व कामगारांचे वेतन द्यावे ही कळकळीची
विनंती .                                                                                                                             
                                                                                                                               आपला/आपली  विश्वासू ,
                                                                                                                                        सही व संपूर्ण नाव 
       
प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे  प्रधान सचिव  मंत्रालय, मुंबई
२. मा. उप  मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मा. मुख्य सचिव, उद्योग,ऊजा व  कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य
४.मा. कामगार आयुक्त, उद्योग/कामगार/असंघटित कामगार , मुंबई
५. मा. विभागीय आयुक्त,------ विभाग 
६. मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा ----
७. मा .उप  विभागीय अधिकारी ,तालुका --- ,जि . ----
८. मा. तहसीलदार , तालुका ----- ,जि . ------


वरील पत्र प्रारूप कंपनी /आस्थपानास पाठविल्या नंतर मा . जिल्हाधिकारी यांना देखील आपत्ती  व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम ५१(बी) ची अंमलबजावणी करीता विनंती करावी . 

आपले सरकार- तक्रार निवारण प्रणाली” यावर आपण सरळ मा. मुख्यमंत्री यांना तक्रार करू शकता. संकेतस्थळाकरिता येथे क्लिक करा .

सम्बंधित बातम्या 


·      

  •  १२  जून, २०२० के  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में हिंदी ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें "लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन नहीं देनी वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई तक कोई कार्रवाई न की जाए: सुप्रीम कोर्ट"  दिप्रिंट की इस खबर में बताया गया है की  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना चाहिए  और राज्य सरकारों से कहा कि वे इस तरह के समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया करायें और इस बारे में संबंधित श्रमायुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश करें.केन्द्र ने  29 मार्च के निर्देशों को सही ठहराते हुये कहा था कि अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ निजी प्रतिष्ठानों को अपनी ऑडिट की गयी बैंलेंस शीट और खाते न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया जाना चाहिए.  दिप्रिंट  की  खबर में  शीर्ष अदालत के  फैसले की और  भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वर्तमान परिस्थितियों में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच बातचीत से इन 54 दिनों के वेतन के भुगतान का समाधान खोजने की आवश्यकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है ऐसा दिप्रिंट की खबर में दिया हैI


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